उन्नाव। उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराए गए विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। फैसला सुनते ही सेंगर कोर्टरूम में ही फफक कर रो पड़ा। कोर्ट में सेंगर की बहन भी मौजूद थीं। सेंगर बार-बार अपने कुर्ते से आंसू पोछता नजर आया। बता दें, दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने शुक्रवार को सेंगर को उम्रकैद और 25 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
बता दें, 16 दिसंबर को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर को धारा 376 और पॉक्सो के सेक्शन 6 के तहत दोषी ठहराया था। 17 दिसंबर को सजा पर बहस की गई थी। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई से पहले कुलदीप सिंह सेंगर को अपनी आय और संपत्ति का पूरा ब्योरा देने का आदेश दिया था।
दिल्ली कोर्ट में शु्क्रवार को इसे लेकर बहस पूरी होने के बाद जज ने दोपहर दो बजे तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया। दोपहर 2 बजे कोर्ट ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद की सजा सुना दी। साथ ही 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने एक महीने के भीतर जुर्माना राशि अदा करने का भी निर्देश दिया है।
यूपी की बांगरमऊ विधानसभा सीट से चार बार विधायक बने कुलदीप सिंह सेंगर ने 2017 में नाबालिग का अपहरण करने के बाद उससे रेप किया था। अगस्त 2019 में सेंगर को बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया था। अदालत ने नौ अगस्त को विधायक और सिंह के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, अपहरण, बलात्कार और पॉक्सो कानून से संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए थे।